दारू का ठेका कैसे ले, शराब बेचने का लाइसेंस कितने में बनता है,2024
दारु शराब के बिजनेस में बहुत फायदा है. कई सारे लोग वाइन, व्हिस्की, बियर आदि बेचकर महीने में 2,00,000 से लेकर 7,00,000 रूपए का प्रॉफिट कमाते हैं. चुकी भारत में दारू का ठेका लेना वह शराब की दुकान खोलना आसान नहीं है. शराब का बिजनेस करने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है. जिसके बाद ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं.
इस कारण से इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है. अगर आप भी दारू का ठेका लेना चाहते हैं या शराब की दुकान कैसे खोलें इसके बारे में जानना चाहते हैं.
तो आज हम इस पोस्ट में जानेगे की Daru Ka Theka Kaise Le और Sharab Ki Dukan Kaise Khole. शराब की दुकान का लाइसेंस कैसे बनता है और शराब बेचने का लाइसेंस कितने में बनता है. सभी राज्यों में शराब की दुकान का लाइसेंस कैसे बनता है. इन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी इस पोस्ट को पूरा पढ़ें.
Daru Ka Theka Kaise Le
दारू का ठेका लेने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा जो की 50,000 से 5,00,000 रूपए का पड़ेगा. जिसमे आप Restaurant Bar Licence, Hotel Bar Licence, Resort Bar Licence, Civilian Club Licence आदि का लाइसेंस ले सकते है. साथ ही आपको दारू का माल लेन से लेकर एक दुकान या बार खोलने में 4,00,000 से लेकर 8,00,000 रूपए का खर्चा आयेगा.
दारू का ठेका लेने के लिए आप स्टेट की एक्साइज डिपार्टमेंट वेबसाइट पर जा कर अप्लाई कर सकते है. तथा आप एक्साइज डिपार्टमेंट में जा कर ऑफलाइन भी दारू के ठेके के लिए आवेदन कर सकते है.
इसके लिए आपको एक दुकान भी किराए पर लेनी होगी. जिसका खर्चा आपको 25,000 से 55,000 रूपए महिना आयेगा. इसके साथ ही आपको वहां पर अन्य सिक्यूरिटी की व्यवस्था भी करनी होगी.
दारु के ठेके का लाइसेंस बनवाने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार है :
- All Type Noc
- Property Documents
- Lease Agreement (यदि वह जगह रेंट पर ली गयी हो तो)
- Id Proof : आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड
- Address Proof : राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल
- Bank Account Details
- Business Pan Card
- GST Number
- Photo
- Email Id & Phone Number
Sharab Ki Dukan Kaise Khole
शराब की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक ठेके का लाइसेंस लेना होगा जो की आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से मिल जायेगा. इसके बाद आपको दुकान को खोलने के लिए नगर निगम या पालिका से Shop License (गुमास्ता लाइसेंस) लेना होगा. साथ ही आपको शराब की दुकान के लिए एक GST Number भी लेना होगा. जिसमे आपको कस्टमर से GST ले कर सरकार को भरना होगा.
इसके बाद आपको अपनी शराब की दुकान के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने व पैसों का लेन देन करने के लिए एक Current Account भी खुलवाना होगा.
साथ ही आपको अपनी दुकान को MSME में भी रजिस्टर करवाना चाहिए और एक MSME Certificate भी लेना चाहिए.
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शराब की दुकान का लाइसेंस कैसे बनता है
शराब की दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट में आवेदन करना होता है. जिसके लिए आप ऑनलाइन Alcohol Shop, Bar, Resort, Club आदि के लिए अप्लाई कर सकते है. ठीक इसके साथ ही आप ऑफलाइन भी स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट में Liquor Business के लिए आवेदन कर सकते है. तथा लाइसेंस मिलने के बाद अपनी शराब की दुकान, बार, क्लब व् रिसोर्ट शुरू कर सकते है.
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दारू का लाइसेंस कितने में बनता है
दारू का लाइसेंस FL-3 जो की Hotel Bar License होता है. 4 लाख से 20 लाख रूपए तक बनता है. FL-2 जो की Restaurant Bar License होता है. यह 1 लाख से 12 लाख रूपए तक बनता है. FL-3-A लाइसेंस जो की Resort Bar License होता है. यह 50,000 से 3 लाख रूपए में बनता है.
इसके अलवा FL-4 लाइसेंस जो की Civilian Club License होता है. यह 2 लाख रूपए से 4 लाख रूपए में बनता है. यह कीमत सभी राज्यों में अलग अलग हो सकती है.
सही लाइसेंस फीस जानें के लिए अपने राज्य की एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा कर फीस को चेक करें.
शराब बेचने का लाइसेंस कितने में बनता है
शराब वाइन बेचने का लाइसेंस जो की RWS-2 होता है. यह 50,000 रूपए से लेकर 1,00,000 रूपए में बनता है. जिसमे आप शराब वाइन की रिटेल शॉप खोलते है. तथा उसमे सील्ड बोतल बेचते है. इस शॉप लाइसेंस के अलवा आपको नगर पालिका और नगर निगम से शॉप लाइसेंस जिसे गुमास्ता लाइसेंस भी कहते है. लेना होता है. जो की 250 रूपए से लेकर 1,000 रूपए में मिलता है.
देसी शराब का लाइसेंस कितने में बनता है
देशी शराब का लाइसेंस आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से 50,000 से लेकर 1,00,000 रूपए फीस देकर बनवाना होगा.
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