Third Party Insurance Kya Hai

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Third Party Insurance Kya Hai

यह एक मोटर Vehicle Insurance है जो आपको तीसरे पक्ष के साथ हुई दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक और कानूनी जिम्मेदारियों से बचाता है. इसमें वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को होने वाले शारीरिक और संपत्ति नुकसान को Cover किया जाता है.

जिसका हर्जाना बीमा कंपनी द्वारा भरा जाता है. Third Party में तीसरे पक्ष की संपत्ति, व्यक्ति या ​​वाहन शामिल होता है.

Third Party Insurance Kya Hota Hai

Third Party Insurance में आपकी गाड़ी के द्वारा Third Party  को हुए नुकसान का खर्चा बीमा कंपनी चुकाती है. इस इंश्योरेंस में बीमा कंपनी 4 तरह के नुकसान का मुआवजा भरती है. जैसे कि किसी अन्य के वाहन को हुआ नुकसान, दूसरे व्यक्ति की सं​पत्ति का नुकसान, दूसरे व्यक्ति के शरीर में गंभीर चोट या मृत्यु, मुआवजा के निर्धारण में कानूनी कार्रवाई का खर्च.

Third Party Insurance Ke Fayde

1. Third Party बीमा के अंतर्गत, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक नुकसान होता है तो उसका हर्जाना Insurance Company देती है. जैसे कि अस्पताल का खर्च, कमाई का नुकसान इत्यादि.

2. दुर्घटना में तीसरे पक्ष की मृत्यु या Seriously Injured के दौरान आर्थिक कवर की सुविधा मिलती है.

3. Third Party Insurance का प्रीमियम सस्ता होता है.

4. आपको किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमे, मुआवजे, मेडिकल खर्च, संपत्ति के नुकसान इत्यादि से मुक्ति मिलती है.

5. दुर्घटना में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई का पूरा खर्चा Insurance कंपनी उठाती है.

Third Party Insurance Ka Matlab

Third Party Insurance, आपके वाहन के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को होने वाले नुकसान का हर्जाना देता है. यह Insurance तीसरे पक्ष से जुड़ा होता है. जिसके तहत तीसरे पक्ष की संपत्ति, व्यक्ति या वाहन शामिल होता है. इस Insurance को Liability Cover के नाम से जाना जाता है. अगर आपने गाड़ी का Third Party Insurance कराया है और ऐसे में कोई दुर्घटना होती है. तो Third Party बीमा कंपनी क्लेम की सुविधा देती है.

Third Party Insurance Me Kya Cover Hota Hai

1. थर्ड पार्टी को हुआ व्यक्तिगत नुकसान: यदि आपकी गाड़ी से कोई घायल होता है या उसकी जान चली जाती है. तो इस स्थिति में Third Party Insurance उस व्यक्ति के सभी खर्चों की भरपाई करता है.

2. संपत्ति की क्षति होने पर मुआवजा: आपके द्वारा जब किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या वाहन को नुकसान होता है. तो ऐसे में थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस उस व्यक्ति को हर्जाना देता देता है. जैसे कि मकान, सड़क, पेड़ आदि.

Third Party Car Insurance Kitne Ka Hota Hai

थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस 2,094 रूपये से ₹24,596 तक का होता है.

Types of Third Party Insurance in Hindi

1. Third Party Liability Car Insurance: यह बीमा आपकी कार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को हुई क्षति या चोट को कवर करता है. यह भारत में हर कार मालिक या ड्राइवर के लिए अनिवार्य है.

2. Third Party Liability Two Wheeler Insurance : यह बीमा आपकी टू व्हीलर के कारण किसी तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान या चोटों को कवर करता है. भारत में प्रत्येक दोपहिया वाहन मालिक या चालक के लिए अनिवार्य होता है.

3. Third Party Liability Commercial Vehicle Insurance : बीमा आपके commercial Vehicle के कारण किसी तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान या चोटों को कवर करता है. भारत में हर एक Commercial वाहन मालिक या ड्राइवर के लिए अनिवार्य है.

4. Third Party Liability Personal Accident Insurance: यह बीमा किसी तीसरे पक्ष के कारण आपकी आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता को कवर करता है. इसे उपरोक्त किसी भी पॉलिसी में ऐड-ऑन के रूप में खरीदा जा सकता है.

Disadvantages of Third Party Insurance in Hindi

1. आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान का मुआवजा नही दिया जाता है.

2. गाड़ी चोरी होने या पूरी तरह से Damage होने पर आपको पैसा नहीं मिलता है.

3. दुर्घटना के समय यदि आपको चोट लगती है, तो इसकी भरपाई के लिए हर्जाना नही दिया जाता है.

4. इसमें आपके वाहन या आपको किसी तरह के कवर की सुविधा नहीं मिलती है.

Benefits of Third Party Insurance in Hindi

Third Party Insurance आपको सभी तरह की वाहन दुर्घटना में होने वाले आर्थिक नुकसान से Cover करता है. इनमें दूसरे व्यक्ति के अस्पताल खर्चे एवं कानूनी काम-काज के खर्च शामिल होते हैं.

First Party or Third Party Insurance Me Antar

1. फर्स्ट पार्टी, वाहन बीमा में बीमा कंपनी आपकी गाड़ी के नुकसान का खर्चा देती है. Third Party में वाहन बीमा कंपनी आपके वाहन से किसी दूसरे के वाहन को हुए नुकसान का मुआवजा देती है.

2. इसमें आपकी गाड़ी को हुए नुकसान को Cover किया जाता है. Third Party आपकी गाड़ी से दूसरे व्यक्ति के शारीरिक नुकसान या मौत होने पर मुआवजा को Cover करता है.

3. Vehicle Insurance में इसे Own Damage Cover कहा जाता है. Vehicle Insurance में इसे Third Party Damage Cover कहा जाता है.

4. यह सुविधा आपको तभी दी जाती है, जब आपने Comprehensive Insurance Plan लिया होता है. इसमें बीमा कंपनी आपको मुआवजा तभी देती है, जब आप Third Party Insurance लेते हैं.

5. इसमें आपकी गाड़ी को हुए नुक्सान की भरपाई शमिल होती है. Third Party Insurance में दूसरे की गाड़ी को होने वाला नुकसान, व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या मौत, संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा शामिल होता है.

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Hello, Readers, मेरा नाम सोनाली है, में इस ब्लॉग पर Loan, Tax, Insurance, आदि के बारे में पोस्ट लिखती हु. मैंने अपनी पढाई में B.com (Jiwaji University) से किया है. मुझ से आप लोन, टैक्स और इन्सुरांस से जुड़े सवाल पूछ सकते है.

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